कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संगीता शर्मा की खंडपीठ ने परीक्षा रद्द करने के एकल पीठ के फैसले को सही ठहराया।
अदालत का फैसला एक मां की अपील पर आया है, जिसमें उन्होंने अपने बच्चे को शैक्षणिक सत्र 2024-2025 के लिए एक निजी स्कूल में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत कक्षा 2 में प्रवेश दिये जाने का अनुरोध किया था।