Santosh Kumar | August 17, 2024 | 10:40 PM IST | 2 mins read
एनएमसी ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों की स्थापना और सीटों की वृद्धि के लिए एक अलग नोटिस जारी किया जाएगा।
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नई दिल्ली: नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने हाल ही में नोटिस जारी किया है, जिसमें 2024-25 शैक्षणिक सत्र के लिए अंडरग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (यूजीएमईबी) द्वारा मेडिकल कॉलेजों को आवंटित एमबीबीएस सीटों का विवरण दिया गया है। नोटिस के अनुसार, देश भर के मेडिकल कॉलेजों में कुल 1,06,434 एमबीबीएस सीटों को नवीनीकरण के लिए मंजूरी दी गई है।
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नीट यूजी काउंसलिंग राउंड के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे एनएमसी द्वारा जारी सीट मैट्रिक्स की जांच करें। एनएमसी ने यह तय किया है कि यदि मेडिकल कॉलेज अपनी कमियों के कारण लगे जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए यूजी सीटों में कटौती का सामना करना पड़ेगा।
आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि सभी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों को एनएमसी अधिनियम, 2019 और एनएमसी द्वारा जारी नियमों के अनुसार, अपने संस्थानों का विवरण एनएमसी पोर्टल पर भरने का निर्देश दिया गया था। यह निर्देश 18 मार्च 2024 को जारी की गई सार्वजनिक सूचना के तहत था।
नोटिस में आगे कहा गया है कि कॉलेजों द्वारा प्रस्तुत विवरणों की विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की गई और नोटिस जारी कर कमियों पर टिप्पणियां आमंत्रित की गईं। कॉलेजों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए वर्चुअल सुनवाई का अवसर दिया गया। कुछ मामलों में, वर्ष 2024-25 के लिए सीटों का नवीनीकरण तब किया गया जब जुर्माने की राशि जमा करने की शर्त पूरी की गई।
कुछ मेडिकल कॉलेजों ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए नवीनीकरण की अनुमति के लिए जुर्माना राशि जमा नहीं की है। समय की कमी के कारण अपील प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इसलिए, 2024-25 के लिए वर्तमान सीटों की संख्या के साथ नवीनीकरण की अनुमति दी गई है।
हालांकि, अगर जुर्माना जमा नहीं किया जाता है, तो मेडिकल कॉलेजों की अपील के नतीजे के आधार पर शैक्षणिक वर्ष के लिए यूजी सीटें कम कर दी जाएंगी। एनएमसी ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों की स्थापना और सीटों की वृद्धि के लिए एक अलग नोटिस जारी किया जाएगा। छात्र अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट nmc.org.in पर जारी नोटिस देख सकते हैं।