Abhay Pratap Singh | July 23, 2024 | 04:36 PM IST | 2 mins read
नीट पेपर लीक 2024 सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील, केंद्र और एनटीए के प्रतिनिधि ने भौतिकी के पेपर में प्रश्न संख्या 19 के उत्तर पर बहस की।
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नई दिल्ली: नीट मामले की सुनवाई आज यानी 23 जुलाई को फिर सुप्रीम कोर्ट में की गई। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, सॉलिसिटर जनरल ने NEET UG 2024 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ को बताया कि नीट पेपर लीक से लगभग 155 अभ्यर्थियों को लाभ मिला।
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सॉलिसिटर जनरल के जवाब पर सीजेआई ने पूछा कि क्या पेपर लीक व्यापक था, जिसे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने नकार दिया और उन्हें बताया कि पेपर झारखंड के हजारीबाग में दो स्थानों और बिहार के पटना में एक स्थान पर साझा किया गया था।
शीर्ष अदालत इस बात पर चर्चा कर रही थी कि कैसे राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा 2024 (NEET 2024) का पेपर कुछ केंद्रों पर परीक्षा से एक दिन पहले उम्मीदवारों के साथ साझा किया गया था। एनटीए ने जवाब देते हुए कहा, “हमने पाया कि हजारीबाग में 2 स्थान हैं, जहां इसे हल करने के बाद साझा किया गया था और पटना में एक स्थान है।”
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नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आग कहा, “पटना के भीतर सॉल्वर गैंग ने 4 मई को ही छह महिला उम्मीदवारों का एक समूह बनाया, क्योंकि वे लड़के और लड़कियों को एक ही छत के नीचे नहीं रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने छह लड़कियों को एक आरोपी के घर में रखा।”
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील, केंद्र और एनटीए के प्रतिनिधि ने पेपर लीक और भौतिकी के प्रश्न के सही उत्तर पर बहस की। जिसके कारण 5 मई को आयोजित नीट 2024 में 44 छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले और वे नीट यूजी 2024 के टॉपर्स में शामिल हुए।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (IIT) Delhi) की विशेषज्ञ समिति ने कहा कि भौतिकी के पेपर में प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर विकल्प चार है। शीर्ष अदालत ने 22 जुलाई को आईआईटी दिल्ली के निदेशक से एक पैनल गठित करने और विवादास्पद प्रश्न के सही उत्तर पर अपनी राय देने को कहा था।